बाण गंगा में अवैध खनन दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई: हाईकोर्ट

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संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- हाईकोर्ट ने हरिद्वार स्थित बाण गंगा में अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि दस दिन के भीतर जवाब पेश करें, व दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें । मामले की अगली सुनवाई हेतु 30 जून की तिथि नियत की है।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रगंनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मौके पर जिला प्रशाशन की एक कमेटी बनाकर मुयना करने हेतु भेजी गई जांच व वहां अवैध खनन पाया गया । राज्य सरकार ने उक्त अवैध खनन पर रोक लगा दी है।

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बता दे हरिद्वार निवासी मोहम्मद साजिद ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ग्राम प्रधान व उनके पति द्वारा खनन कारोबारियों के साथ मिलकर बाण गंगा में ग्राम निहंदपुर सुठारी लक्षर हरिद्वार में अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि खनन कारोबारियों के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है। केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना खनन नहीं हो सकता है। साथ ही यह जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 की धारा 132 का भी उल्लंघन है आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. खनन से गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

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