हाइकोर्ट ने कहा अवैध कब्जाधारियों को हटाकर रिपोर्ट करे पेश।

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नैनीताल। हाइकोर्ट ने हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर हो रहे भारी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका पर दोंनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा रिजर्व फॉरेस्ट भूमि में किसी तरह का कब्जा नही किया जा सकता है। कोर्ट ने अवैध कब्जाधारियों को हटाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधिश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।

मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मुनिचिदानंद द्वारा हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के कुनाऊ गाव में फारेस्ट की भूमि पर 2006 से भारी निर्माण कार्य फारेस्ट चौकी के आखो तले मुनि चिदानंद द्वारा किया जा रहा है उसके बाद भी वन विभाग कोई कार्यवाही नही कर रहा है। याचिकर्ता का यह भी कहना है कि इस निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाय और दोषी लोगो के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

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