कालाढूंगी में कार लूट के आरोपी की जमानत अर्जी हुई खारिज

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न्यूज़ डेस्क , हल्द्वानी ( nainilive.com )- जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र जोशी की कोर्ट ने लूट के लिए हरिद्वार से नैनीताल के लिए अर्टिका कार बुक करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी को अभी जेल में ही रहना होगा। इसी वर्ष 25 अप्रैल को नारायण सिंह पुत्र बहादुर सिंह ग्राम बसान पाटी चम्पावत ने थाना कालाढूंगी में लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

घटनाक्रम के अनुसार 24 अप्रैल की शाम पांच युवकों ने हरिद्वार से नैनीताल के लिए टैक्सी बुक कराई थी। कालाढूंगी तिराहे से कुछ आगे नैनीताल रोड में पेशाब के बहाने आरोपियों ने गाड़ी रुकवाई। नीचे उतरने के बाद दो युवकों ने चालक का पीछे से पकड़ लिया। एक युवक ने तमंचे की नोक पर जेल से पर्स और मोबाइल निकला लिया। इस बीच चालक किसी तरह इनके चंगुल से छूटा और जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। लुटेरों ने भागते चालक पर पीछे से फायर भी किए। लेकिन वह बच निकला और पुलिस में शिकायत की।

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पुलिस ने जीपीएस लोकेशन के जरिये कार हल्द्वानी में ढूंढ ली। इसके बाद आसपास के होटलों में छापेमारी हुई। इस दौरान एक होटल के दो कमरों में छिपे पांचों बदमाश पकड़े गए। तब से आरोपी जेल में बंद हैं। इधर एक आरोपी उत्तर प्रदेश के टांडा निवासी रंजीत सिंह ने कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। इस पर डीजीसी फौजदारी ने कड़ा विरोध जताते हुए जघन्य वारदात के लिए जमानत देने का पुरजोर विरोध किया। अभियोजन की दलीलों से सहमति जताते हुए कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।

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