वीडियो वैन के निर्वाचन में प्रयोग को लेकर जारी हुए दिशा निर्देश
न्यूज़ डेस्क , हल्द्वानी ( nainilive.com )- विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतंत्र,निष्पक्ष, समयबद्ध तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के द्वारा किये जाने वाले प्रसार-प्रचार के माध्यमो के अन्तर्गत वीडियो वैन के प्रयोग आदि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा सभी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग से जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसरों, राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ इसका सभी आवश्यक माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्रचार हेतु वीडियो/डिजिटल वैन के प्रदर्शन के साथ ही कोविड-19 हेतु जारी एसओपी का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये है। उन्हांेने बताया कि वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार की अनुमति मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत देते हुए एमसीएमसी से सम्बन्धित प्रत्याशी द्वारा अनुमति ली जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय का ब्योरा का निर्वाचन लेखा टीम का प्रस्तुत किया जायेगा। यह भी बताया गया कि वीडियो वाहन प्रातः 08 बजे से रात्रि 08 तक ही चलाया जायेगा साथ ही इन वीडियो वैन का प्रयोग रैलियों तथा रोड शो के दौरान नहीं किया जायेगा तथा जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा वीडियो वैन के लिए रूट, स्थान व समय निर्धारित किया जायेगा। इसके अलावा इसका प्रदर्शन बाजारों में तथा भीड़-भाड़ वाले इलाके में नहीं किया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तदायित्व राजनैतिक दल सम्बन्धित प्रत्याशी का होगा और आदर्श आचार संहिता एंव कोविड-19 के एसओपी का पूर्ण रूप से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्राप्त निर्देशों के क्रम में राज्य आपदा प्रबन्धन अभिकरण के अन्तर्गत किसी भी खुले स्थान पर 500 अथवा क्षमता का 50 प्रतिशत या उससे कम लोगों को ही वीडियो वैन के माध्यम से प्रदर्शन करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि वीडियो/डिजिटल वैन हेतु निर्धारित प्रारूप में राजनैतिक दलांे/प्रत्याशी अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा आवेदन किया जायेगा।
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