Haldwani breaking : हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित रेलवे भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे

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न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com )- हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित रेलवे भूमि मामले में कार्यवाही पर रोक को लेकर दाखिल याचिका में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई .इस याचिका पर बनभूलपुरा के रहने वाले हज़ारों लोगों की उम्मीदों के अलावा पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट उत्तराखंड के आदेश पर स्टे दे दिया है , साथ ही अगली सुनवाई के लिये 7 फरवरी की तारीख़ दी है।

सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच कर रही है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है कि रेलवे लाइन के पास अतिक्रमण नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनके लिए पुनर्वास और अधिकारों पर तो गौर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अचानक इतनी सख्त कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। कोर्ट ने पूछा कितनी जमीन रेलवे की है , और कितनी राज्य सरकार की ? कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को मानवीय नजरिए से भी देखना होगा।

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इसके साथ ही कोर्ट ने रेलवे से कहा की वह इन सवालों पर जवाब दें ? यह जमीन खरीद-फरोख्त का सवाल है।भूमि की प्रकृति क्या रही है? पुनर्वास की व्यवस्था क्या है। सात दिन में 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई।

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