जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में हो रही परेशानी से निजात के लिये हाई कोर्ट ने दिए नए दिशा निर्देश

Share this! (ख़बर साझा करें)

नैनीताल( nainilive.com)- हाई कोर्ट उत्तराखंड द्वारा 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर प्रदेश में जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के आदेश जारी किये गए थे , लेकिंन जिला न्यायालयों में कनेक्टिविटी के कारण सुनवाई में परेशानी आ रही थी। इस सम्बन्ध में जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में हो रही परेशानी से निजात के लिये हाई कोर्ट द्वारा कुछ और दिशा निर्देश जारी किये हैं । इस परेशानी को जिला न्यायालयों के माध्यम से हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक न होने के कारण विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में परेशानी हो रही है । इस संदर्भ में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल के हस्ताक्षरों से आज जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिला जज व न्यायिक अधिकारी को इंटरनेट सेवा प्रदाता कम्पनी सही सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो वह दूसरी कम्पनी का कनेक्शन लें जिसमें हॉट्स पॉट सुविधा हो ।


अधिवक्ताओं को वकालतनामा पेश करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुये उन्हें वकालतनामा लॉक डाउन खुलने के बाद जमा करने की छूट दी गई है । लेकिन ऐसे अधिवक्ता को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर,आई डी आदि का प्रमाण ईमेल से देना होगा । हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट में रिमांड के अलावा अन्य कोई सुनवाई नहीं होगी ।

यह भी पढ़ें 👉  Nainital : जनपद के सभी मदिरा फुटकर अनुज्ञापी निर्धारित अंकित मूल्य पर ही मदिरा की बिक्री करें- जिला आबकारी अधिकारी
नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page