भारी पड़ा नियमों का उल्लंघन , हर्ष फायरिंग में लाइसेंस होंगे निरस्त

भारी पड़ा नियमों का उल्लंघन , हर्ष फायरिंग में लाइसेंस होंगे निरस्त

भारी पड़ा नियमों का उल्लंघन , हर्ष फायरिंग में लाइसेंस होंगे निरस्त

Share this! (ख़बर साझा करें)

न्यूज़ डेस्क , हल्द्वानी ( nainilive.com )- मोटाहल्दू में शादी की वर्षगांठ समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त हथियारों के लाइसेंस निरस्त होंगे। पुलिस ने हर्ष फायरिंग की पुष्टि के बाद प्रयुक्त बंदूक और रिवाल्वर कब्जे में ले लिए हैं। इसके निरस्तीकरण के लिए जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है।

कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच के बाद हर्ष फायरिंग की पुष्टि हुई। इस पर फायरिंग में प्रयुक्त बंदूक और रिवाल्वर जब्त कर ली गई। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया।

यह भी पढ़ें 👉  अगर आपका भी वाहन खड़ा है नो पार्किंग जोन में , तो तुरंत हटा लें , नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने दिए यह कड़े निर्देश

उन्होंने बताया कि आरोपी कमलकांत पाठक और उनके बेटे राहुल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लाइसेंस शर्तों के उल्लघंन पर निरस्तीकरण की रिपोर्ट उच्चाधिकारी को भेज दी है। उल्लेखनीय है कि पांच जून को सोशल मीडिया पर एक समारोह में डांस और हर्ष फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने वीडियो की जांच की गई तो पता चला कि यह वीडियो 29 मई की रात का निकला। इसमें मोटाहल्दू निवासी कमलकांत पाठक और अन्य संबंधी बिना अनुमति एक समारोह में जुटे थे। इस पर पुलिस ने ग्राम प्रधान पति कमलकांत पाठक समेत सात लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली।

यह भी पढ़ें 👉  गर्मियों में आग लगने की घटनाओं की रोकथाम और फायर हाईड्रेण्टों के सुचारू संचालन के लिए हुआ टीमों का गठन

इसके बाद हर्ष फायरिंग मामले की प्रारंभिक जांच शुरू हुई। इस दौरान आरोपी कमलकांत और बेटा राहुल लाइसेंस की शर्तों का उल्लघंन करते पाए गए।

नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page