कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- लाउडस्पीकर पर अजान से किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं

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बेंगलुरु (nainilive.com) –  कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान देने से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता.

हाईकोर्ट ने मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया. हालांकि अदालत ने अधिकारियों को लाउडस्पीकरों से संबंधित ध्वनि प्रदूषण नियम लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने बेंगलुरु के निवासी मंजूनाथ एस. हलावर की एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. याचिका में कहा गया था कि अजान देना मुसलमानों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है,

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