कोरोना से बचाव को लेकर हाई कोर्ट में जारी हुए नए निर्देश, जाने क्या हैं नए निर्देश

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न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com ) – कोरोना से बचाव के लिये पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने को हाईकोर्ट प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने परिसर में नियमों का कड़ाई से पालन करने को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं ।

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गुरूवार को जारी अधिसूचना में रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा कहा गया है कि हाईकोर्ट परिसर में अक्सर कुछ स्टाफ,अधिवक्ताओं व अन्य के द्वारा मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थानों में थूकने व सेनिटाइजर का उपयोग न करने की शिकायतें मिल रही हैं , जो कि दंडनीय है । उन्होंने ऐसे मामलों पर नजर रखने के लिये रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मैनेजमेंट अधिकारी व एलआईयू प्रभारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जो कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे लोंगों पर नजर रखकर अपनी रिपोर्ट तत्काल रजिस्ट्रार जनरल को देंगे ।

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साथ ही रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार,असिस्टेंट रजिस्ट्रार व अधिकारियों को छोड़ अन्य कर्मचारियों को रोटेशन के मुताबिक ड्यूटी में बुलाने को कहा है । जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को कम से कम बुलाने को कहा है । हाईकोर्ट परिसर में आने के बाद कोई भी कर्मचारी ड्यूटी अवधि में हाईकोर्ट से बाहर नहीं जाएगा और न ही कर्मचारी एक दूसरे के अनुभाग में जाएंगे । सभी कार्यालय कक्ष रोज सेनीटाइज होंगे और कार्यालय के बाहर सेनिटाइजर रखा होना आवश्यक होगा । हाईकोर्ट के गेट नम्बर 2 से केवल हाईकोर्ट स्टाफ, सरकारी अधिवक्ता व मुकदमे की पैरवी के लिये आये अधिवक्ता ही प्रवेश करेंगे ।

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