बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में नहीं होगा गणेशोत्सव,SC ने दिए यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश

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बेंगलुरु (nainilive.com) – बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह नहीं होगा. यहां नमाज भी अदा नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए है. कोर्ट ने कहा कि ईदगाह मैदान में जैसी आज स्थिति है, वही आगे भी बनी रहेगी.

इससे पहले ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव मनाने के मुद्दे पर तीन जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की. वक्फ बोर्ड की ओर से बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि 200 साल से ये संपत्ति हमारे पास है और किसी दूसरे समुदाय ने यहां कभी कोई धार्मिक समारोह नहीं किया. सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला सुना चुका है. पहले कभी किसी ने इसे चुनौती नहीं दी. अब 2022 में कहा जा रहा है कि ये विवादित है.

कपिल सिब्बल ने कहा कि 2022 में निगम इसे विवादित बताते हुए इस पर गणेशोत्सव करने पर आमादा है. ये संपदा 1965 में भी दस्तावेजों में वक्फ की मिल्कियत है. सिब्बल ने कहा कि कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर गणेश उत्सव की इजाजत दी गई, जबकि इस ग्राउंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है.

सिब्बल ने कहा कि 1964 में जस्टिस हिदायतुल्ला ने हमारे पक्ष में आदेश दिया था. यह वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ संपत्ति है. 1970 में भी हमारे पक्ष में निषेधाज्ञा दी गई थी. वक्फ होने के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती. अब वक्फ की जमीन विवाद में है. 2022 में वो अचानक जागे हैं.

कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी गई थी. मुस्लिम निकाय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि क्षेत्र में अनावश्यक धार्मिक तनाव पैदा किया जा रहा है. पिछले हफ्ते, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी थी.

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