कोरोनाकाल में स्कूल खोलने पर सरकार को नोटिस जारी

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हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 17 अगस्त को होगी सुनवाई

न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com )- हाइकोर्ट के मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य में 2 अगस्त से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोले जाने के मामले पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

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देहरादून निवासी याचिकाकर्ता विजय पाल सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई 2021 के शासनादेश-एसओपी को भी चुनौती देते हुए कहा कि इसमें कई तरह की खामियां है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के स्कूल इन मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों में इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं और दुर्गम क्षेत्रों में इसका पालन कराना और भी नामुकिन है।

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पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी कई लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगी है। जब शहरों में एसओपी का पालन नहीं हो पा रहा है तो स्कूलों में कहां से होगा, वहां तो इतने साधन तक नहीं हैं।

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