नैनीताल जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू , जाने क्या है इस आदेश में
नैनीताल ( nainilive.com )- उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करवाने हेतु अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जनपद में तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन की समाप्ति एवं आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है।
जानिये क्या है आदेश में :
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि,/समय से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। इस अवधि में विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा / जुलूस का आयोजन किया जायेगा। जन सभा एव जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्धंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित,//आतकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेश की भावना फैलाने के लिए अवांछित/ असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। चूँकि उक्त आदेश के आपातिक स्थिति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत समय की उपलब्धता ना होने के कारण संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है। अत: जनहित में एक पक्षीय आदेश विधि अनुसार पारित करते हुये तत्काल प्रभाव से निर्वाचन की समाप्ति एवं आदर्श आचार-संहिता
की समाप्ति तक धारा-44 लागू की जाती है।
जनपद नैनीताल क्षेत्रान्त्गत के अन्तर्गत उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट एवं रिटर्निंग आफिसर की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे। कोई भी व्यक्ति लाठी, डन्डा, बललभ एवं अग्नि शस्त्र अथवा अन्य किसी हथियार के साथ सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क पर नहीं घूमेगा |
कोई भी व्यक्ति नगर क्षेत्र में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अपवाहें नहीं फैलाया तथा न ही किसी प्रकार के परचों आदि; का वितरण करेगा |किसी भी व्यक्ति//राजनैतिक दल/संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की
पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी, बारात, पार्टी, शव-यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति 0 के विरूद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे चुनाव आचार-संहिता का उल्लंघन हो। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं सांप्रदायिक भावना को राजनीतक हित के लिए भड़काने का कार्य नहीं करेंगे। प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।कोई भी व्यक्ति आगनेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे।
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