पॉक्सो एक्ट में अध्यापक को सात साल की सजा

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हल्द्वानी ( nainilive.com )- छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म की कोशिश करने वाले सरकारी अध्यापक को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नंद सिंह की अदालत ने सात साल का सश्रम कारावास और 32 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में जमानत पर चल रहे अध्यापक को बुधवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था।


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि वारदात 3 जुलाई 2017 की है। इस रोज 14 साल की किशोरी को उसका भाई बाइक से स्कूल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में बाइक पंचर हो गई। उसने बहन से पैदल ही स्कूल जाने को कहा। कुछ आगे जाने पर किशोरी को कार सवार मोबिन खान निवासी वार्ड दो कालाढूंगी मिला था। मोबिन कमोला जूनियर हाईस्कूल में अध्यापक है और इन दिनों ओखलकांडा में तैनात है। मोबिन ने मदद की बात कहकर किशोरी से कार में बैठने को कहा। जब किशोरी ने इंकार किया तो उसने बुरी नीयत से जबरन उसे कार में खींच लिया और कार हल्द्वानी की ओर मोड़ दी। चलती कार में किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी ने बचने के लिए शीशे पर हाथ मारना शुरू किया और यह सब लामाचौड़ में कुछ लोगों ने देख लिया। जिस पर एक व्यक्ति ने इसकी सूचना कमलुवागांजा में अपने लोगों को दी। यहां लोगों ने टैंकर लगाकर रास्ता जाम कर दिया। जिसके बाद मोबिन को धर दबोचा गया और मुखानी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर मोबिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई।

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