सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा को शर्तों के तहत अनुमति दी
नई दिल्ली (nainilive.com ) – ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा के संचालन पर पूर्ण रोक को हटाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुरी में रथ यात्रा को शर्तों के तहत अनुमति दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना चाहिए। विस्तृत निर्देश जारी किए जाने वाले आदेश में बताए जाएंगे। केंद्र सरकार ने आवश्यक सावधानी बरतने के बाद रथ यात्रा की अनुमति देने के लिए स्थगन आदेश में संशोधन का समर्थन किया। संशोधन के लिए आवेदन में जगन्नाथ संस्कृत जन जागरण मंच द्वारा चुनौती दी गई थी कि ओडिशा विकास परिषद ने वार्षिक रथ यात्रा को चुनौती देते समय भौतिक तथ्यों को छुपाया है और सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं से अदालत को अवगत नहीं कराया है। हालांकि याचिका को मूल रूप से न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन बाद में इसे सीजेआई (जो अपने नागपुर के आवास पर थे), न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुबह न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के समक्ष उल्लेख किए जाने के बाद, रथ यात्रा की शर्तों पर फिर से विचार किया गया। यह कहते हुए कि ओडिशा उच्च न्यायालय ने पहले ही इस मुद्दे पर फैसला कर दिया है आवेदक ने 9 जून को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें सभी एहतियाती पहलुओं पर ध्यान दिया गया था। इस आदेश को देखते हुए, राज्य सरकार को केंद्र और राज्य के दिशानिर्देशों द्वारा जारी प्रासंगिक निर्देशों के अनुरूप सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के बाद रथ यात्रा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। इसके प्रकाश में, आवेदक ने 23 जून को यात्रा को पूरा करने के लिए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों का वर्णन किया। “देव स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान 05.06.2020 को 800 सेवकों की मदद से किया गया था।
अनुष्ठान करने से पहले सभी 800 सेवादारों का कोरोना परीक्षण किया गया था और सभी नेगेटिव पाए गए। 800 सेवक 1 महीने सेअधिक के लिए आइसोलेशन में हैं।” इसके अलावा, इस बात पर बल दिया गयाहै कि इस अवसर पर आमतौर पर हर साल 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखी जाती है, लेकिन इस साल राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, इस प्रकार किसी भी श्रद्धालु को ‘दर्शन’ से रोक दिया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में शीर्ष अदालत की चिंता को दूर करने का प्रयास करते हुए, आवेदक ने आग्रह किया कि, “रथ यात्रा 500-600 सेवकों की मदद से 3 किमी की सड़क पर सामाजिक दूरी बनाए रखने और प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ सीआरपीसी की धारा 144 लगाकर की जा सकती है। ” यह कहते हुए कि मंदिर की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, आवेदक का मानना है कि उस आदेश को उलट दिया जाना चाहिए, खासकर जब से अनुष्ठान लाखों की भावनाओं के तहत हैं। शीर्ष अदालत ने 18 जून को आदेश दिया था कि महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई रथ यात्रा आयोजित नहीं की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की प्रस्तुतियों में, जिनमें यात्रा की अनुमति देना “विनाशकारी” स्थिति पैदा करेंगी, मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया था कि रथ उत्सव जो भुवनेश्वर में लगभग 10 लाख लोगों की एक मण्डली का निर्माण करता है, वह नहीं होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित में अनुमति नहीं दी जा सकती। सीजेआई बोबडे ने कहा था, “हम इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। अगर हम इसे जारी रखने की अनुमति देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। रथ यात्रा से जुड़ी गतिविधियां निषेध हैं ।” कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि रथ यात्रा से जुड़ी कोई भी धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक गतिविधि इस साल ओडिशा में नहीं होगी। ओडिशा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने भी सुझाव दिया कि उत्सव को रोकना बेहतर होगा। हालांकि कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं ने यह अनुरोध किया कि यात्रा से संबंधित अनुष्ठानों को अनुमति दी जानी चाहिए, पीठ ने इसे स्वीकार नहीं किया था।
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