हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग से पूछा,क्या राज्य में मोबाइल वैन में शराब बेचने की अनुमति दी जा सकती है?

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संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- हाईकोर्ट ने राज्य के आबकारी आयुक्त से पूछा है कि क्या राज्य में मोबाइल वैन में शराब बेचने की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने उनसे इस सम्बंध में 26 जून से पूर्व जबाव देने को कहा है । मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया की एकलपीठ ने आबकारी आयुक्त से इस सम्बंध में जबाव देने को कहा है । मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी।

आपको बता दे टिहरी गढ़वाल के शराब कारोबारी अरविंद रानावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी टिहरी में अंग्रेजी शराब की दुकान है ,जहां पर उसकी दुकान है उसके दूसरी ओर नदी के पार पौड़ी गढ़वाल जिला है और वहां के जिलाधिकारी ने एक व्यक्ति को मोबाइल वैन में शराब बेचने की अनुमति दी है। जो कि आबकारी नीति के अनुरूप नहीं है। उत्तराखंड में यू पी आबकारी एक्ट 1990 लागू है। जिसमें मोबाइल वैन में शराब बेचने का प्रावधान नहीं है और शराब की दुकानों की दूरी 5 किमी से अधिक होना आवश्यक है । लेकिन इन दोनों प्रावधानों का इस मामले में पालन नहीं किया गया है ।

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