पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला: पत्नी उसी लिविंग स्टैंडर्ड की हकदार, जैसे वह पति के साथ थी
चंडीगढ़ (nainilive.com) – पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी को उसी लिविंग स्टैंडर्ड के साथ रहने का पूरा अधिकार है, जिस लिविंग स्टैंडर्ड के साथ वो अपने पति के साथ रह रही थी.
जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता पति ने हाईकोर्ट से फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें उसे पत्नी को हर महीने 3000 रुपये का गुजारा भत्ता देने को कहा गया था. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि फैमिली कोर्ट का यह फैसला सही नहीं है. हालांकि न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज की बेंच ने याचिकाकर्ता पति की इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि पत्नी उसी लिविंग स्टैंडर्ड की हकदार है, जिसे वह पति के साथ रहते हुए जी रही थी.
याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि दोनों पक्षों के बीच रिश्ते में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है. याचिकाकर्ता पति ने न तो कभी पत्नी की उपेक्षा की और न ही उसे कभी साथ रखने से इनकार किया. ऐसे में पति किसी भी मासिक गुजारे भत्ते को पत्नी को देने के लिए उत्तरदायी नहीं है.
हाईकोर्ट के सामने यह भी तर्क दिया गया कि पत्नी ने बिना किसी कारण याचिकाकर्ता (पति) को छोड़ दिया. ऐसे में फैमिली कोर्ट द्वारा दिया गया यह फैसला कि हर महीने पत्नी को 3000 रुपये गुजारे भत्ते के तौर पर देने है, कानून की नजर में अस्थिर है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए.
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