नैनीताल में टैक्सी चालक कर रहे थे ओवर रेटिंग , चला पुलिस का डंडा और 2 को किया सीज

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नैनीताल ( nainilive.com )- नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू होते ही ओवररेटिंग , अवैध वसूली आदि की खबरें भी सामने आने लगती हैं. ख़ास कर टैक्सी चालकों का निर्धारित दरों से ज्यादा किराया वसूलना , ओवर कैपेसिटी में सवारियों को बिठाना और ओवर स्पीड में गाड़ियों को चलाना जैसे समाचार सुनने को मिलते हैं। ताजा वाकये में , पर्यटन नगरी नैनीताल में आगंतुक पर्यटको एवं स्थानीय लोगों द्वारा नैनीताल पुलिस को लगातार शिकायतें की जा रही थी कि नैनीताल से हल्द्वानी मार्ग पर चलने वाले टैक्सी चालकों द्वारा सवारियों को नैनीताल से हल्द्वानी छोड़ने के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक रुपया वसूला जा रहा है, जिसका संज्ञान स्वयं एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट द्वारा लेते हुए अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में तात्कालिक रूप से एसपी क्राइम/यातायात नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्र के दिशा- निर्देशन एवम क्षेत्राधिकारी नगर नैनीताल श्रीमती विभा दीक्षित के कुशल पर्यवेक्षण में यातायात निरीक्षक नैनीताल श्री आदेश कुमार द्वारा अधीनस्थ पुलिस बल चीता मोबाइल तल्लीताल शिवराज सिंह राणा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया। जिस दौरान नैनीताल से हल्द्वानी सवारियों को ले जाने वाले 2 टैक्सी चालको द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक किराया लेते हुए पकड़ा गया जिन टैक्सी वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज करते हुए 13 अन्य टैक्सी चालक जो यातायात मार्ग को बाधित करते हुए अपने वाहनों को नो पार्किंग जोन में पार्क कर पुलिस के बार-बार अनाउंसमेंट के बाद भी मार्ग को अवरुद्ध किए हुए थे उन वाहनों को भी मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज कर पुलिस लाइन नैनीताल मैदान में खड़ा किया गया है।

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इसके अतिरिक्त नैनीताल शहर में सुगम यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु श्री आदेश कुमार यातायात निरीक्षक नैनीताल द्वारा निर्धारित पार्किंग से अन्यत्र पार्क करके यातायात व्यवस्था को अवरूद्ध करने वाले 10 टैक्सी/प्राइवेट मोटरसाइकिल वाहनो को क्रेन के माध्यम से उठाया गया व उनके चालको के विरुद्ध भी मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उनके वाहनों को सीज किया गया है। सभी को हिदायत दी गई कि उपरोक्त पुनरावृति दोहराए जाने पर और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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