कल हल्द्वानी में इन स्थानों पर रहेगी धारा 163 लागू, जाने क्यों?

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नैनीताल- ( nainilive.com)- नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी जिला नैनीताल ए.पी. वाजपेयी द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ सेवा (प्रवक्ता संपर्क समूह-ग) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) विषयवार लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा 2025 के अंतर्गत दिनांक 18 जून, 2026 (गुरुवार) को दो पालियों में पूर्वाहन 9:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक एवं अपराहन 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक जनपद अंतर्गत कुल- 05 परीक्षा केंद्र में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिनमें से हल्द्वानी नगर क्षेत्र अंतर्गत 04 परीक्षा केंद्रों- गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल व खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज भोटिया पड़ाव हल्द्वानी तथा नगर निगम इंटर कॉलेज गौलाहैड, काठगोदाम और गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, कमलुवागांजा हल्द्वानी में इसके अतिरिक्त डॉन बॉस्को सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिम्मतपुर मोटाहल्दु, हल्द्वानी में भी परीक्षा का आयोजन की जा रही है।

परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक हल्द्वानी नगर क्षेत्रांतर्गत के इन परीक्षा केन्द्रों में चारों तरफ 100 मीटर की परीधि के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। परीक्षा के सुचारु एवं सफल सम्पादन हेतु शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए तथा परीक्षा को सुचारु एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने हेतु हल्द्वानी नगर क्षेत्रांतर्गत के इन परीक्षा केन्द्रों में 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रुप में एकत्रित नही होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे। कोई भी परीक्षार्थी/व्यक्ति किसी भी प्रकार शस्त्र, लाठी, डन्डा, बल्ला आदि परीक्षा स्थल अथवा उसके 100 मीटर की परिधि में नहीं लायेगा और न ही परीक्षा स्थलों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग करेगा एवं परीक्षा स्थलों के 100 मीटर की परिधि के अर्न्तगत कोई भी व्यक्ति डी० जे० इत्यादि नही लगायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा न ही किसी प्रकार के परचों आदि का वितरण करेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना पूर्वानुमति के उक्त परीक्षा स्थलों के बाहर 100 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे (प्रतिबन्ध संख्या 3 के अतिरिक्त)। आदेश का किसी भी प्रकार उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दण्डनीय है।

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