एग्जिट पोल पर लगा प्रतिबंध, बिना प्रमाणित किये नहीं जारी होंगे विज्ञापन

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हल्द्वानी ( nainilive.com )- निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत 10 फरवरी से 07 मार्च तक एक्जिट पोल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशन के क्रम में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन -2022 को दृष्टिगत रखते हुए एक्जिट पोल सम्बन्धी अधिसूचना में निर्देशित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग की उप धारा (2) के उपबन्धो के दृष्टिगत 10 फरवरी से 07 मार्च तक निर्वाचन के सम्बन्ध मे किसी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबन्ध होगा।

उन्होने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपयुक्त साधारण निर्वाचनों के सम्बद्ध मतदान क्षेत्रों मे मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया मे किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जोशी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार जनपद में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए मतदान 14 को सम्पन्न होगा। उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात 13 फरवरी एंव 14 फरवरी को किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिन्ट मीडिया में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नही किया जायेगा।

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उन्होने बताया कि जब तक प्रकाशित किये जाने वाला विज्ञापन जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी द्वारा पूर्व प्रमाणित न किया जाय। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि मतदान दिवस एंव मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात 13 एंव 14 फरवरी 2022 को प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों हेतु राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन तथा व्यक्ति द्वारा जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के समक्ष प्रकाशन की तिथि से 02 दिन पूर्व विज्ञापन प्रमाणन के लिए आवेदन करना होगा .

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