अल्मोड़ा में ग्रीन जोन के तहत मिली यह छूटें , क्या -क्या मिला फायदा , देखें ?

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अल्मोड़ा (nainilive.com)- जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार निर्देशों के क्रम में लाॅक डाउन की अवधि को दिनांक 04 मई से दो सप्ताह के लिये विस्तारित किया गया है। वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा को ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत जनपद में यातायात हेतु निम्नलिखित आदेश निर्गत किये गये हैं। जनपद के अन्दर अधिकतम 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ, सामाजिक दूरी के नियमों तथा मास्क के अनिवार्य प्रयोग का पालन करते हुए प्रातः 07 बजे से सायं 04 बजे तक सार्वजनिक परिवहन संचालित रहेंगे। उसके उपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप सांय 04 बजे से प्रातः 07 बजे तक सामान्य आवागमन व गैर आवश्यक क्रिया-कलाप पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे। जनपद के अन्दर निजी चौपहिया वाहनों को 1+ 2 सवारी तथा दुपहिया वाहनों में 1+1 साथ प्रातः 07 बजे से सायं 04 बजे तक चलने की अनुमति होगी। निर्धारित समय के उपरान्त सामान्य आवागमन व गैर आवश्यक क्रिया-कलाप पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे। जनपद से बाहर ग्रीन जोन वाले जनपदों में परिवहन हेतु पास आवश्यक होगा जो कि ऑनलाईन या सम्बन्धित उप जिलाधिकारी या नोडल अधिकारी यातायत डैस्क की अनुमति के उपरान्त उनके द्वारा जारी किया जायेगा । अंतर्राज्यीय एवं अंतर्जनपदीय मालवाहक वाहन ( खाली वाहन भी सम्मिलित ) सामान्य रूप से संचालित रहेंगे । उपरोक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

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