उत्तराखंड में बाजार खोलने के नियम में हुआ बदलाव , अब 8 व 11 को खुलेंगी यह दुकानें , पढ़ें पूरा समाचार
- मॉल्स को खुलने की अनुमति नहीं
- 6 जून के शासनादेश में संशोधन
न्यूज़ डेस्क , देहरादून ( nainilive.com )- प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में ढील देते हुए सोमवार को तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 8 व 11 जून को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुलने की अनुमति दे दी है। शासन ने 6 जून के शासनादेश में संशोधन करते हुए नए नियम जारी किए हैं। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शासनादेश जारी किया है। इसके तहत खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, चश्मे की दुकानें, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकानें, क्रॉकरी (बर्तन), हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेन्ट्स, सैनिटरी, स्टोन, कारपेंटर्स, फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेंन्ट्स की दुकानें खुलेंगी। शासन ने सभी मालवाहक वाहनों को सामान लोड, अनलोड करने की अनुमति दी है। सभी होलसेलर, रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान की लोड करने की भी शासन ने अनुमति दी है।

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