हल्दुचौर में लग रहे हैं स्क्रीनिंग प्लांट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
संतोष बोरा, नैनीताल ( nainilive.com )- बुधवार को हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के हल्दूचौड़ जयराम गांव में लग रहे स्क्रीनिंग संयंत्र (प्लांट) के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बुधवार को प्लांट के निर्माण पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ ने हल्दूचैड़ निवासी पूरन चंद्र दुमका की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये निर्देश जारी किये हैं। सुनवाई के दौरान पीसीबी की ओर से अदालत को बताया गया कि प्लांट के निर्माण व संचालन को लेकर पीसीबी की ओर से किसी प्रकार की कोई अनुमति जारी नहीं की गयी है।
इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि गांव में मानकों के विरूद्ध आबादी के बीच में स्क्रीनिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। प्लांट के निर्माण में निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वे निर्धारित मानकों के तहत प्लांट का निर्माण कर रहे हैं।
हालाकि वे अदालत में प्लांट के निर्माण को लेकर पीसीबी की ओर से जारी अनुमति पत्र को नहीं दिखा पाये। प्रतिवादी की ओर से बताया गया कि उन्होंने प्लांट के निर्माण व संचालन के लिये पीसीबी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है ।
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