हाईकोर्ट ने पत्रकार अमित उप्रेती की गिरफ्तारी से पूर्व उनका पक्ष सुने जाने के दिए निर्देश।

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संतोष बोरा, नैनीताल ( nainilive.com)- हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के पत्रकार अमित उप्रेती की गिरफ्तारी से पूर्व उन्हें नोटिस देकर उनका पक्ष सुनने के निर्देश जांच अधिकारी को दिए हैं ।

मामले के अनुसार अमित उप्रेती ने एक न्यूज चैनल में प्रवासी उत्तराखण्डियों की दिक्कतों पर एक समाचार प्रसारित किया था। जिससे नाराज होकर अल्मोड़ा पुलिस ने उक्त पत्रकार के खिलाफ अल्मोड़ा थाने में 29 मई को आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

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इस एक्ट में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है, पुलिस की इस कार्यवाही को द्वेषपूर्ण बताते हुए पत्रकार अमित उप्रेती ने गिरफ्तारी पर रोक हेतु हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि सी आर पी सी के सेक्शन 41 (ए) के अनुसार इस एक्ट में गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी को नोटिस देकर उसका पक्ष जानना होता है । लेकिन पुलिस ने यह कार्यवाही नहीं की,इसलिये उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि सीआरपीसी के सेक्शन 41 ए के अनुसार ही मामले में कार्यवाही की जाए ।

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