मीट में मिर्च अधिक होने पर कर दी थी हत्या, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की दमदार पैरवी से एडीजे द्वितीय कुलदीप शर्मा की अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Share this! (ख़बर साझा करें)

नैनीताल ( nainilive.com )- अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश द्वितीय कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन के अनुसार धारी तहसील के पहाड़पानी (कालीगढ़ी गधेरा) क्षेत्र में वर्ष 2019 में रात्रि के समय पूजा के दौरान एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था। घटना 7/8 सितंबर 2019 की रात्रि की है, जब पहाड़पानी क्षेत्र में एक धार्मिक पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

भोजन के दौरान अशोक मेलकानी ने खाने (मीट) में मिर्च अधिक होने का संकेत दिया। इस पर वहां मौजूद ललित मोहन चौसाली भड़क उठा और दोनों के बीच बहस व धक्का-मुक्की शुरू हो गई। उस समय मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया था। लेकिन पूजा स्थल पर हुए विवाद के बाद जब अशोक मेलकानी अपने एक साथी के साथ घर की ओर चला और करीब 15–20 मीटर आगे गया, तो आरोपी ललित ने उसे कहा-धमकी दी। इस पर आक्रोशित होकर ललित मोहन चौसाली दौड़कर उसके पास पहुँचा और अपने पास रखा चाकू निकालकर अशोक की छाती पर ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर रूप से घायल अशोक घटनास्थल पर ही गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद मृतक के भाई बबलू मेलकानी ने पट्टी-चौभेंसी पुलिस (राजस्व) में इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

यह भी पढ़ें 👉  नव नियुक्त शिक्षकों के साथ कुलपति की बैठक, प्रत्येक को मिला शोध अनुदान

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम सिंह रौतेला ने सशक्त पैरवी करते हुए कुल 12 गवाहों को अदालत में पेश किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि घटना में प्रयुक्त चाकू पर मानव रक्त नहीं मिला और आरोपी को झूठा फंसाया गया है। किन्तु न्यायालय ने पाया कि घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे चश्मदीद गवाहों (जैसे जगदीश चन्द्र मिश्रा और राजेन्द्र भट्ट) के बयान अटूट तथा विश्वसनीय थे, जिन लोगों ने आरोपी को घटनास्थल पर हाथ में चाकू लिए और अपना अपराध स्वीकार करते हुए देखा था। अदालत ने माना कि भले ही पूर्व शत्रुता न थी, भोजन के समय हुआ विवाद हत्या का पर्याप्त कारण (हेतुक) था और आरोपी को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद तथा 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा।

नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page