ऑक्सीजन सिलिंडर एवं दवाओं की कालाबाजारी रूकने को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्यवाही
ऑक्सीजन सिलिंडर एवं दवाओं की कालाबाजारी रूकने को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्यवाही
न्यूज़ डेस्क , हल्द्वानी (nainilive.com ) – जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल के आदेशों के क्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दर्जन भर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की गई। इस कार्यवाही के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट भी मौजूद थी। छापेमारी की कार्यवाही सिटी मजिस्टेªट ऋचा सिंह, उपजिलाधिकारी अनुराग आर्य तहसीलदार नितेश डांगर ने संयुक्त रूप से थी। प्रशासानिक अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन तथा ट्रांसर्पोटनगर में बैल्डिग की दुकानों पर प्रयोग हो रहें अनाधिकृत 54 आॅक्सीजन गैस सिलेंडर जप्त किये। इनका व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा था।

सिटी मजिस्टेªट ने बताया कि जांच के दौरान एक डाॅक्टर जिनका आॅक्सीजन लेवल 96 था वह भी आॅक्सीजन सिलेडर खरीद रहे थे जब अधिकारियों ने कहा कि जब आपको आॅक्सीजन सिलेडर की जरूरत नही है तो आप सिलेंडर क्यॅू ले रहे है। इस पर उन्होने तर्क दिया यदि आॅक्सीजन लेवल घट गया तो यह काम आयेगा। इस पर जब अधिकारियों ने उनकी लताड लगाई तो वह भाग खडें हुए। आॅक्सीजन गैस सप्लायर अग्रवाल डिस्ट्रिीबूटर आॅक्सीजन हाउस तथा बाला जी आॅक्सीजन सप्लायर ने बताया गया कि जो लोग सिलेडर ले जा रहे वह तीन दिन की निर्धारित अवधि पर वापस नही कर रहे है। अधिकारियों ने गैस सप्लायर्स को निर्देश दिये वे वह गैस सिलेंडर, डाक्टर का पर्चा, कोविड रिर्पोट तथा आधार कार्ड देने पर ही ईशू करें तथा ले जाने वाले को यह हिदायत दें कि तीन दिन के भीतर खाली या भरा सिलेडर वापस करें अयथा की दशा में उसकी जानकारी प्रशासन को दें ताकि ऐसे लोगो के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

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अधिकारियों की टीम ने सुशीला तिवारी अस्पताल के पास लगभग आधा दर्जन मेडिकल स्टोरों में छापेमारी की। जहां पता चला कि लोग एक-एक महीने के लिए पैरासिटामोल खरीद रहे है। ऐसी बिक्री को कोई भी स्टाॅक देखने को नही मिला। सिटी मजिस्टेªट ने मेडिकल संचालकों को हिदायत दे कि जो लोग पैरासिटामोल या अन्य दवाई खरीद रहें है उनका पूरा विवरण पता व मोबाईल नम्बर सहित रजिस्टर में अकंन करें तथा दिये जाने वाले दवाई के लिए डाॅक्टर का पर्चा अनिवार्य रूप से देखे है। थोक में दवाईएं न दी जाये। श्रीमती सिंह ने हिदायत दी की ओवर रेट न की जाये क्रेताओं को बिल अवश्य दिया जाये। उन्होनेे कहा कि मेडिकल स्टोर से ओवर रेट या दवाईयांे के उच्चे दामों पर बिक्री की सूचना मिलती है तो आपदा प्रबन्धन एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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