पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मण्डल ने अंतर्राष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस पर जागरूकता अभियान का किया आयोजन
बरेली ( nainilive.com )- पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मण्डल पर इज्जनगर-भोजीपुरा रेल खंड के मध्य स्थित समपार संख्या 236/बी पर 10 जून 2021 को ’अन्र्तराष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस’ पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत मंडल के संरक्षा विभाग की ओर से जनजागरूकता के निमित्त पैम्पलेट, पोस्टर, स्टीकर इत्यादि जिन पर संरक्षा स्लोगन अंकित था का वितरण किया गया। साथ ही सड़क उपयोगकत्र्ताओं को रेल समपारों पर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में समझाया।
इस अवसर मंडल रेल प्रबंधक श्री आशुतोष पंत ने प्रेस एवं मीडिया प्रतिनिधियों तथा सड़क उपयोगकत्र्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि आज 10 जून 2021 को सम्पूर्ण विश्व में मनाये जा रहे अन्र्तराष्ट्रीय समपार जागरुकता दिवस के अवसर पर इज्जतनगर मंडल के सेवित क्षेत्र में समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह से सजग एवं प्रयत्नशील है। उन्होंने बताया कि इज्जतनगर मण्डल में वर्तमान में कुल 495 समपार फाटक है जिन्हें पूर्णतः मानवित किया जा चुका है। इन समपारांे में से कुल 232 समपारों को इन्टरलाॅक्ड कर दिया गया है। मण्डल में विगत 03 वर्षों में 87 समपारों को विभिन्न माध्यमों जैसे 04 सड़क उपरिगामी पुल, 14 डाइवर्जन रोड बनाकर या सीधे तथा 69 सीमित ऊँचाई के अंडरपास का निर्माण करके बन्द किया गया। रेलवे के इन प्रयासों से समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित कमी आयी है जिसे शून्य करने के लिए रेल प्रशासन निरन्तर प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त रेल प्रशासन द्वारा सड़क उपयोगकत्र्ताओं को जागरूक करने के लिए निरन्तर अन्तर्राल पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है तथा विभिन्न संचार माध्यमों से भी सड़क उपयोगकत्र्ताओं को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।
मंडल रेल प्रबंधक श्री पंत ने सभी सड़क उपयोगकत्र्ताओं से अपील की कि ‘‘आपका जीवन अनमोल है। कृपया रेलवे फाटक पार करते समय सावधानी बरतें तथा बंद रेलवे फाटक पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। पहले टेªन को जाने दंे, तत्पश्चात् रेलवे फाटक खुलने पर ही समपार को पार करे। बन्द समपार के बूम के नीचे से अपना वाहन न निकाले और न ही गेटमैन पर बन्द समपार को खोलने के लिए दवाब बनायें। भारतीय रेलवे एक्ट 1989 की धारा 160 (1) एवं 160 (2) का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है, जिसके तहत 03 से 05 वर्ष की जेल/अथवा जुर्माना हो सकता है।’’ सदैव याद रखें आपके जीवन की सुरक्षा आपके हाथों में है, आपकी सुरक्षित घर वापसी के लिए आपके परिजन प्रतीक्षा में हैं।
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