शेरवुड कॉलेज छात्र मौत मामले में प्रिंसिपल समेत अन्य दो को सजा, 1 महीने की अंतरिम जमानत पर रिहा

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न्यूज़ डेस्क (nainilive.com) – शेरवुड कॉलेज नैनीताल ( Sherwood College Nainital ) में साल 2014 में छात्र शान प्रजापति ( Shan Prajapti ) की हुई मौत के मामले में सीजेएम नैनीताल की कोर्ट ने कॉलेज के प्रधानाचार्य अमनदीप सिंह संधू , हाउस मास्टर रवि कुमार एवं सिस्टर पायल को दोषी मानते हुए 2-2 वर्ष के कारावास एवं 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा धारा 304 ए के तहत सुनाई है। हालांकि तीनों को अंतरिम जमानत दे दी गयी है लेकिन नियमित जमानत के लिए 1 माह के भीतर जिला न्यायधीश के यहाँ अपील करनी होगी।

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दरअसल नेपाल निवासी शान प्रजापति शेरवुड कालेज में कक्षा नौ का छात्र था। आठ नवंबर 2014 को उसकी तबियत खराब हुई जिसके बाद उसका विद्यालय में ही इलाज किया गया । 12 नवंबर को उसकी तबियत अधिक खराब होने पर कालेज ने उसे हल्‍द्वानी के निजी अस्‍पताल में भर्ती करा दिया जहाँ से उसे दिल्‍ली रेफर कर दिया गया था जहाँ से दिल्‍ली ले जाते समय उसकी रास्‍ते में ही मृत्‍यु हो गई थी ।

हिमान आयुर्वेदा क्लिनिक
हिमान आयुर्वेदा क्लिनिक

इस मामले में छात्र शान प्रजापति की मां नीना श्रेष्‍ठ ने कालेज के प्रिंसिपल अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार व सिस्टर पायल पर इलाज कराने में लापरवाही एवं देरी से इलाज मुहैया कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। मृतक छात्र के रूम पार्टनर और कालेज के डॉक्‍टर समेत 15 गवाहों ने कोर्ट को बताया कि शान की तबीयत आठ नवंबर से ही खराब थी, लेकिन उसे अस्‍पताल नहीं ले जाया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कॉलेज के प्रधानाचार्य अमनदीप सिंह संधू , हाउस मास्टर रवि कुमार एवं सिस्टर पायल को दोषी मानते हुए 2-2 वर्ष के कारावास एवं 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा धारा 304 ए के तहत सुनाई है।

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