हाइकोर्ट ने केदारनाथ आपदा मामले में,बाड़िया इंस्टीट्यूट से एक सप्ताह में मांगा जबाब।

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संतोष बोरा, नैनीताल (nainilive.com) – 2013 में केदारनाथ आपदा के मामले में सोमवार को हाईकोट ने सुनवाई करते हुए बाड़िया इंस्टीट्यूट से 1 सप्ताह में जवाब दाखिल कर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है कि क्या केदारनाथ त्रासदी में लापता लोगों के शवों को खोजने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किए जा सकते। मामले की सुनवाई के लिए 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार दिल्ली निवासी अजय गौतम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि आपदा के बाद केदार घाटी में से करीब 4200 लोग लापता थे। जिसमें से 600 के कंकाल बरामद करे गए थे। किन्तु आपदा के बाद आज भी 3200 लोगो केदारघाटी में दफन है। जिनको सरकार निकालने को लेकर कोई कार्य नही कर रही है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना कर कहा कि सरकार इस मामले को गभीरता से ले और केदारघाटी से शवो को निकलवाकर उनका अंतिम संस्कार करवाए।

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