उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दी प्रदेश सरकार को चार धाम यात्रा को लेकर बड़ी राहत , श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या की सीमा को हटाया

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न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com )- उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने श्रद्धालुओं की निर्धारित सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। इस निर्णय से चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत मिली है। इससे पूर्व में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कोविड संक्रमण को देखते हुए चारधाम यात्रा में आने वाले श्रढालुओं की संख्या को निर्धारित कर दिया था , जिसके बाद केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800, बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री धाम में 600 व यमुनोत्री धाम में 400 यात्रियों को जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। इस संख्या निर्धारण के निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा यात्रा का संचालन शुरू कर दिया गया था। लेकिन यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर राज्य सरकार ने बीते 4 अक्टूबर को प्रार्थना पत्र दाखिल कर याचिका दायर की जिसमे चारधाम यात्रा में यात्रियों की निर्धारित संख्या का जो निर्णय कोर्ट ने पूर्व में पारित किया है उसको संशोधित करने एवं यात्रा से जुड़े हजारों लोगों को आजीविका का लाभ मिल सके और आजीविका प्रभावित ना हो, ऐसा आग्रह किया गया।

सरकार की तरफ से उक्त मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने चारधाम यात्रा में यात्रियों की निर्धारित संख्या को समाप्त करते हुए यात्रा को सभी श्रद्धालुओं के लिये खोलने के आदेश दे दिए ।

वहीँ कोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वो यात्रा के दौरान जन स्वास्थ्य व कोविड़ को ध्यान में रखते हुवे समस्त धामों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जिससे कि कोरोना संक्रमण ना फैल सके। इसके अलावा कोर्ट ने बुजुर्गों,बच्चों व गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखते हुए व आपातकाल की स्थिति में हेलीकाप्टर की सुविधा मुहैया कराने के भी निर्देश दिये हैं।

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