हनीट्रैप मामले की रिपोर्ट 14 मार्च तक पेश करे जांच एजेंसी- अदालत

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इंदौर ( nainilive.com)- बहुचर्चित हनीट्रैप मामले को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ की युगलपीठ ने  सुनवाई की. अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रशासनिक न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा और न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला ने  सुनवाई के दौरान आगामी 14 मार्च तक हनीट्रैप मामले की विवेचना कर रही जांच एजेंसियों को स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये है.

प्रकरण की जांच ‘विशेष जांच दल’ (एसआईटी) के द्वारा की जा रही है. अदालत ने आज दोहराया की प्रकरण में हुयी अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट यानी जांच तथा जांच की प्रगति के संबंध एक रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत की जावें. इससे पहले भी अदालत ने जांच एजेंसियों से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश जारी किये थे. अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर आज अदालत ने नाराजगी जाहिर की है. उल्लेखनीय है अदालत के समक्ष दो अलग अगल जनहित याचिका दायर कर हनीट्रैप मामले की जारी जांच पर कई सवाल उठाये गए है.

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याचिकाओं में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पक्षकार बनाते हुये मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने जैसी मुख्य प्रार्थना के साथ अन्य बिन्दुओ पर अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गयी है. याचिका में मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर, नगर पुलिस अधीक्षक पलासिया और मामले में मुख्य शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाया गया है. याचिका की आगामी सुनवाई 14 मार्च को हो सकती है.  

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