औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जीरो एडमिशन फीस का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में

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न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com) – उत्तराखंड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जीरो एडमिशन फीस का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर छात्रों को जीरो एडमिशन फीस का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम पर केंद्र से राज्य सरकार को अब तक कितना बजट जारी हुआ है।


आपको बताते चलें कि दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग एकता संगठन समिति हरिद्वार के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग के छात्रों के विकास व रोजगार हेतु योजना जारी की थी जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रों को निशुल्क शिक्षा समेत छात्रवृत्ति देने का प्रावधान था लेकिन उत्तराखंड में वर्ष 2017 के बाद से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को केंद्र की योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि केंद्र सरकार के द्वारा योजना के तहत राज्य को पूरा बजट दिया जा रहा है और राज्य सरकार की लापरवाही के चलते अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

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