हाईकोर्ट ने नगर पालिका पिथौरागढ़ से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश
संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले के ग्राम पपदेऊ में नगर पालिका द्वारा 14 नाली में आवारा पशुओं के लिए बनायी जा रही गौशाला के निर्माण के विरोध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नगर पालिका पिथौरागढ़ से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है साथ ही कोर्ट अग्रिम आदेशों तक गौशाला के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है मामले तीन कि 3 सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार पिथौरागढ़ निवासी सुनीता देवी और कमला वर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पिथौरागढ़ की ग्राम पपदेऊ में 14 नाली जमीन पर नगर पालिका द्वारा आवारा पशुओं के लिए गौशाला का निर्माण किया जा रहा है जिससे ग्राम पपदेऊ के चारागाह को क्षति पहुंचने के साथ-साथ पर्यावरण को भी नुकसान हो पहुँचेगा। याचिकाकर्ताओ का यह भी कहना है कि गौशाला का निर्माण ग्राम सभा के अंदर ना कराकर अन्यत्र किया जाय।
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