हाइकोर्ट ने सरकार व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को जारी किया नोटिस
संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- हाईकोर्ट में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी केंद्र सरकार के गाइड लाइनों का उल्लंघन करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसपर हाइकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए भारत सरकार व राज्य राज्य से पूछा है कि जब आम लोगों पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं की जा रही है।
कोर्ट ने राज्य सरकार व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी उमेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के घर पर डीएम देहरादून व सीएमओ ने नोटिस चस्पा कर 20 मई से 3 जून तक क्वॉरेंटाइन में रहने को कहा था।परंतु कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा नोटिस का उल्लंघन करते हुए इस दौरान कैबिनेट की दो अहम बैठकों में भाग लिया और क्वारंटीन होने की जानकारी कैबिनेट से छिपाई जिसकी वजह से कैबिनेट के सभी सदस्यों को क्वारंटीन होना पड़ा।
याचिकाकर्ता का कहना है कि जब आम आदमी पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार लगातार मुकदमे दर्ज करा रही है हैं तो सतपाल महाराज के खिलाफ अभी तक सरकार द्वारा सतपाल महाराज पर नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज क्यों नही किया। याचिकर्ता ने महाराज पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की है।
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