हरिद्वार लक्सर में खनन के लिए क्या ली गई है पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति:हाइकोर्ट

Share this! (ख़बर साझा करें)

संतोष बोरा , नैनीताल ( nainilive.com )- शुक्रवार को हाइकोर्ट ने लक्सर हरिद्वार निवासी साजिद की बढ़ गंगा में ग्राम प्रधान व उसकी पत्नी के द्वारा स्टोन क्रेशर संचालकों के साथ मिलकर खनन करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए,सरकार से पूछा है कि मंगलवार तक कोर्ट को अवगत कराएं की खनन के लिए पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति ली गई है कि नही।

अधिवक्ता अजयवीर पुंडीर बताया कि मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार ग्राम सुठारी लक्सर हरिद्वार निवासी साजिद ने जनहित याचिका दायर कर कहा है,कि ग्राम प्रधान व उसकी पत्नी द्वारा स्टोन क्रेशर मालिको के साथ मिलकर बढ़ गंगा में खनन किया जा रहा है जिसके कारण नदी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए है वर्षात के समय गाँव मे बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है।खनन माफियाओ द्वारा पर्यवारण मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति तक नही ली गयी है जिससे पर्यवरण को काफी नुकसान हो रहा है। लिहाजा चल रहे इस अवैध खनन पर रोक लगाई जाय।

यह भी पढ़ें 👉  पर्वतीय क्षेत्रों मे जिन होटलों एवं रिसोर्ट में बोरिंग की अनुमति होगी प्राप्त , उन्हें ग्रामीणों को भी उपलब्ध कराना होगा पानी - आयुक्त दीपक रावत
नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page