राहत: वन कर्मियों के खातों से नहीं होगी कटौती
न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com )- नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने वन निगम के 75 कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि कर्मचारियों के वेतन से कटौती नहीं की जाए।
कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका के अनुसार सरकार ने वेतन देने के दौरान गलती से अधिक भुगतान करने की बात कहकर सभी 75 कर्मचारियों के वेतन से करीब 20-40 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से कटौती करने के आदेश दिए थे। पूर्व में हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने 20 मई 2019 को शासनादेश जारी कर कर्मचारियों से रिकवरी के आदेश दे दिए थे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई कर इस तरह की रिकवरी को अवैध मानकर सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन व पेंशन देने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
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