हत्या के मामले में अभियुक्त की जमानत खारिज

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न्यूज़ डेस्क , अल्मोड़ा ( nainilive.com )- हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दर्ज की थी।


जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन कैड़ा ने बताया कि मृतक के भाई महेश लाल पुत्र पनी राम निवासी कलसीमा ने अपने छोटे भाई गिरीश लाल की हत्या के मामले में लमगड़ा थाने में अभियुक्त दयाकिशन समेत अन्य के खिलाफ नामजद तहरीर सौंपी थी। विवेचना के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जहां से उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दर्ज की थी। जमानत पर विचारण के दौरान शासकीय अधिवक्ता पूरन कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि अगर अभियुक्त को जमानत दी जाती है तो वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। साथ ही उसके फरार होने की भी संभावना है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद अभियुक्त दयाकिशन खोलिया पुत्र हरि किशन, निवासी ग्राम सिमल्टी की याचिका को खारिज कर दिया है।

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