उत्तराखंड में कोरोना से बचाव को लेकर नियम हुए सख्त , नई SOP हुई जारी

Share this! (ख़बर साझा करें)

न्यूज़ डेस्क (nainilive.com) – कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अपनी नई SOP जारी करी है।

सभी जिलों के लिए यह अलर्ट है और ऐसे में अब सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच राज्य सरकार ने नई एसओपी जारी की है और इसमें पहले से ज्यादा कई पाबंदियां लगाई गई हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू पहले की तरह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। बाजार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  SIR अभियान को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश

जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में स्वीमिंग पूल व वार्टर पार्क को 16 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। खेल संस्थान और स्टेडियम भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। राजनैतिक रैली और धरने की इजाजत 16 जनवरी तक नहीं होगी। होटल व रेस्ट्रा भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने का किया आह्वान
Ad Ad
नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page