स्थायी लोक अदालत नैनीताल में सुलझा लगभग 12 लाख के पीपीएफ खाते के भुगतान का मामला

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नैनीताल (nainilive.com )-स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में श्री नीरज साह द्वारा स्थायी लोक अदालत के समक्ष, विपक्षी पोस्ट ऑफिस, नैनीताल द्वारा पी०पी०एफ० खाते की परिपक्वता पूर्ण होने पर धनराशि 11,97,887/-रुपये, चैक द्वारा भुगतान करने एवं चैक पर विपक्षी के हस्ताक्षर न होने के कारण बैंक द्वारा भुगतान न किए जाने से क्षुब्ध हो कर, स्थायी लोक अदालत के समक्ष एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।


अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, नैनीताल श्री सुबीर कुमार एवं सदस्यगण श्री अकरम परवेज और श्री दर्शन सिंह की उपस्थिति में मामले का निस्तारण पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत एक सुलहनामा के आधार पर किया गया तथा विपक्षी की ओर से प्रस्तुत समझौतानामा में बताया गया है कि वादी एवं विपक्षी के मध्य आपसी समझौता हो गया है, जिसके अनुसार विपक्षी, वादी को पी०पी०एफ० खाते की परिपक्वता धनराशि-11,97,887/-रुपये(ग्यारह लाख सत्तानवे हजार आठ सौ सतासी रुपये मात्र) अदा करेगा। समझौतेनामें पर आवेदक पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं।

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स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाएं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवा, दूरसंचार विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में पेश कर सकते है। लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतांे का निवारण जल्दी व निःशुल्क करा सकते है।

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विधिनुसार स्थायी लोक अदालत का प्रयास आवेदनपत्र/प्रार्थनापत्र में वर्णित विवादित बिन्दुओं को सुलह एवं समझौते के अनुसार निस्तारण का रहेगा, जिसमें आवेदक/प्रार्थी/शिकायतकर्ता एवं विपक्षी/उत्तरदाता का सक्रिय सहयोग आवश्यक हैं। सुलह एवं समझौता न होने की दशा में वाद का निस्तारण साक्ष्य लेकर, गुण-दोष पर किया जायेगा।

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